कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें : डीलर का शिकायत कहां करें

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डीलर का शिकायत कहां करें: नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश राज्य में ऑनलाइन माध्यम से कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें दोस्तों यदि आपको कोटेदार से राशन वितरण या फिर अन्य और भी कोई समस्या है तो आप इसकी शिकायत संबंधित विभाग में ना जाकर ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं.

दोस्तों आपने यह तो अक्सर देखा ही होगा कि राशन प्राप्त करने के लिए नागरिकों को लंबी-लंबी लाइनें लगानी पड़ती है गरीब लोगों को महंगा राशन ना खरीदना पड़े इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में बहुत सारे स्थानों पर राशन डिपो खुलती है और इन पर कोटेदारों की नियुक्ति करती है कोटेदारों के माध्यम से गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया जाता है.

दोस्तों राशन प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास राशन कार्ड उपलब्ध होना जरूरी है राशन कार्ड कैसे बनता है जो राज्य सरकार के माध्यम से नागरिकों के लिए जारी करता है और इसके माध्यम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान या फिर राशन वितरण प्रणाली दुकानों से राशन प्राप्त कर पाते हैं.

इन दुकानों से बहुत ही कम दामों पर नागरिक खाद्यान्न की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि  गेहूं, चावल, नमक, चीनी, केरोसिन आदि को प्राप्त कर पाते हैं राशन कार्ड राज्य के गरीब लोगों और अन्य वर्गों के लिए भी जारी किया जाता है राशन कार्ड नागरिक के पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है राशन कार्ड को आप कई स्थानों पर लाभ लेने के लिए प्रयोग में ला सकते  है।

कोटेदार के खिलाफ शिकायत

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कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए क्या करें?

दोस्तों कई बार देखा जाता है कि कोटेदार नागरिकों को राशन कार्ड के हिसाब से राशन प्रदान नहीं करता है ऐसे में ग्राहकों को संतुष्टि का सामना करना पड़ता है और ग्राहकों को दुकानों के कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि राशन प्रदान करने वाली दुकान समय से नहीं खुल पाती है.

जिस कारण गरीब नागरिकों को राशन समय पर नहीं मिल पाता है और उनके हिस्से का राशन निजी दुकानों पर कोटेदार के माध्यम से बेच दिया जाता है कोटेदार गरीब नागरिकों के हिस्से का राशन खुद हजम कर जाते हैं ऐसी सूचनाएं और ऐसे प्रकरण आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं इसी संदर्भ में संबंधित अधिकारी भी छापामारी के कार्य करते रहते हैं ।

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें? 

Kotedar Ke Khilaf Shikayat Kaise Karen : कई बार नागरिक कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए जाते हैं परंतु उन्हें यह नहीं पता होता है कि शिकायत कौन से विभाग में करनी है और किस तरह करनी है तो दोस्तों आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के दरवाजे को हटाने की भी आवश्यकता नहीं है अब आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करा पाएंगे

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोटेदार के खिलाफ शिकायत कर पाएंगे आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कोटेदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और किन किन स्थितियों में आप कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा पाएंगे कुछ स्थितियों की जानकारी हमने नीचे दर्ज की है यदि आपके साथ इन स्थितियों में से भी कोई ऐसी स्थिति घटित हुई है तो आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे

  • यदि आप को दिए गए समय पर राशन ना उपलब्ध कराया जाए या
  • फिर इसकी सूचना राशन की दुकान पर डिस्प्ले ना की जाए 
  • राशन वितरण करने वाली अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान को समय पर ना खोलना 
  • कोटेदार का जनता के साथ बुरा बर्ताव
  • कोटेदार के माध्यम से राशन को कम तोलना 
  • राशन की कालाबाजारी करना आदि 

राशन कार्ड के प्रकार –

दोस्तों यदि आप राशन कार्ड के प्रकारों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप राशन कार्ड के प्रकारों की जानकारी भी प्राप्त करते चलें जिससे आपको पता रहेगा कि किस नागरिक के लिए कौन-कौन सा राशन कार्ड जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में 4 तरह के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं । एपीएल यानी above poverty line यानी गरीबी रेखा से ऊपर, बीपीएल यानी below poverty line यानी गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और अन्नपूर्णा। आदि दोस्तों इन राशन कार्ड के माध्यम से नागरिकों को खाद्यान्न वस्तुएं बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती  है।

एपीएल राशन कार्ड सफेद रंग का जारी किया जाता है और बीपीएल राशन कार्ड पीले रंग का जारी किया जाता है जबकि अंत्योदय राशन कार्ड गुलाबी रंग का जारी करता है जिस परिवार की सालाना इनकम जितनी होती है उसको उसके आधार पर राशन कार्ड जारी करता है

यदि परिवार की आय ₹24200 से कम है तो उस परिवार को बीपीएल श्रेणी में रखकर बीपीएल राशन कार्ड प्रदान करता है यदि नागरिक की आय इससे ऊपर है तो नागरिक को एपीएल राशन कार्ड में सम्मिलित किया जाता है और यदि नागरिकों के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है उन नागरिकों को अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना सम्मिलित किया जाता है।

कोटेदार के खिलाफ लिखित शिकायत कोटेदार के खिलाफ शिकायत पत्र 2023

यदि आप कोटेदार के खिलाफ लिखित में शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जाएं और वहां जाकर शिकायत पत्र उनको प्रदान करके अपनी पूरी बात साझा करें फिर शिकायती पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच करवाएंगे

यदि जांच में शिकायत में दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाती है दोस्तों इस प्रक्रिया में समय लग सकता है ऐसा नहीं है कि आपने आज ही शिकायत करी और कल तक इसका समाधान मिल गया इसलिए हम बता दें कि आपको शिकायत दर्ज करने के पश्चात कुछ दिनों का इंतजार करना होगा ।

अगर आपकी शिकायत दर्ज करने के पश्चात भी सरकार यह संबंधित विभाग कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप कार्यवाही के लिए एसडीएम कार्यालय भी जा सकते हैं और यह भी अभी बात नहीं बनती है तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कोटेदार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और ऑनलाइन माध्यम से कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के इच्छुक हैं तो आप नीचे दिए गए समस्त चरणों को फॉलो करके कोटेदार के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं यह प्रोसेस कुछ इस प्रकार  हैं –

  • दोस्तों आपको सबसे पहले खाद्य और आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को अपनी स्क्रीन पर खोल लेना होगा
  • अब वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसके बाद होम पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा 
  • होम पेज पर आपको सबसे नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंक सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत प्रेषित करें का ऑप्शन मिलेगा 
कोटेदार के खिलाफ शिकायत
  • फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
  • अब आपकी स्क्रीन पर संबंधित विभाग का कॉल सेंटर से संबंधित एक नया पेज खुल जाएगा इसमें आपको शिकायत दर्ज करनी होगी 
  • यहां आपको रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा 
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
  • फिर स्क्रीन पर एक पेज खुल जाएगा
  • इसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा इसमें पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज कर देनी होगी
  • जैसे कि आपका नाम , पता, मोबाइल नंबर/ईमेल, जिला, प्रोफेशन, शिकायत का विषय (अधिकतम 200 कैरेक्टर में), शिकायत का विवरण (अधिकतम 1500 कैरेक्टर में) आदि को दर्ज कर देना होगा
  • पूर्व शिकायत यदि आपने कोई की है तो आपको उसकी भी जानकारी इसमें दर्ज कर देनी होगी 
  • इसके पश्चात आपको फॉर्म में दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर देना होगा 
  • अब फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा 
  • फिर आप के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा 
  • इसके बाद आपको एक डॉकेट नंबर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा आपको इस नंबर को अपने पास नोट कर लेना है 
  • दोस्तों इस तरह आप कोटेदार के खिलाफ शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे ।

कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी शिकायत की स्थिति कैसे देखें?

दोस्तों यदि आप शिकायत दर्ज करा चुके हैं तो आप अपने शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं आपको स्थिति जानकारी है पता चल जाएगा कि आप की शिकायत पर कितनी कार्यवाही की गई है इसके लिए आपके पास डॉकेट नंबर होना जरूरी है

इस नंबर की सहायता से आप Call center के पेज पर view online status option पर click करके अपने द्वारा दर्ज की गई शिकायत की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है अर्थात समाधान किस स्तर पर है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शिकायत की ऑनलाइन स्थिति चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए समस्त पढ़ने को फॉलो करें।

  • दोस्तों ऑनलाइन शिकायत की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट को अपनी स्क्रीन पर खोल देना होगा 
  • होम पेज पर आ जाएगा
  • यहां आपको शिकायत की वर्तमान स्थिति देखे का ऑप्शन मिलेगा 
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर आपको अपना शिकायत नंबर दर्ज कर देना है
  • फिर शिकायत की वर्तमान स्थिति देखे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है 
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर शिकायत की वर्तमान स्थिति खुलकर आ  जाएगी।

कोटेदार के खिलाफ शिकायत Toll Free Number पर दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन माध्यम से कोटेदार के खिलाफ शिकायत को दर्ज नहीं कराने के इच्छुक हैं तो आप उससे भी आसान उपाय का प्रयोग कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से एक तो नंबर जारी किया है आप इसके प्रयोग से अपनी शिकायत को दर्ज करा पाएंगे संबंधित विभाग ने नागरिकों की सहायता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1967 और 18001800150 toll free number जारी किया है आप इस संख्या के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करा पाएंगे

इसके लिए आपको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा परंतु आपको बता दें कि आप प्रत्येक दिन इन टोल फ्री नंबरओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको कार्य दिवस जो नियत किए गए हैं उनके अनुसार ही इनका प्रयोग करना होगा यदि आपने ऑनलाइन माध्यम से शिकायत की है तो आप इसकी जानकारी भी टोल फ्री नंबर पर बता सकते हैं और आगे यह भी बता सकते हैं कि आपके द्वारा की गई ऑनलाइन शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई  हैं।

टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत करने के पश्चात अफसरों के चक्कर काटने की जरूरत खत्म –

तो दोस्तों आपने यह तो जान ही लिया होगा कि अब आपको संबंधित कार्यालय या फिर संबंधित अधिकारियों के यहां बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है अब आप घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से अपनी शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर टोल फ्री नंबर का सहारा ले सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराने के पश्चात शिकायत की स्थिति भी चेक कर सकते  है।

कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में –

दोस्तों शहरी क्षेत्रों में नागरिकों इंटरनेट का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं इसीलिए उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने में बहुत ही न्यूनतम स्तर पर परेशानी होती है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या अपनी शिकायत सरकार त के संबंध विभाग तक पहुंचाने में असमर्थ रहती है जिस कारण उन्हें भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता है.

कई स्थानों पर तो राशन कोटे की दुकान पर मिलने वाला राशन खराब दे दिया जाता है या फिर नागरिकों के हिस्से का राशन निजी दुकानों पर बेच दिया जाता है और प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी छापेमारी नहीं करते हैं यदि कोई अधिकारी छापेमारी करता भी है तो इस पर अधिक कार्यवाही नहीं की जाती है।

कोटेदार भी किसी न किसी दबाव के चलते इस प्रकरण से बाहर निकल जाती है और राशन से संबंधित स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदार की लोग पिटाई भी कर देते हैं कई स्थानों पर कोटेदार से राशन को जबरन गिरफ्त में ले लिया जाता है और इसमें आम जनता और निर्धन परिवार राशन प्राप्त करने से पिछड़ जाते हैं और राशन या फिर कोटेदार से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए दरबदर भटकते रहते हैं।

कोटेदार बनने के लिए बदलाव भी आवश्यक है  –

दोस्तों कोटेदार बनने की होड़ में कई अनपढ़ लोग भी कोटेदार बन जाते हैं परंतु सरकार ने कोटेदार बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं जो नागरिक हाई स्कूल पास होगा केवल वही नागरिक के नए नियम के अनुसार कोटेदार के लिए आवेदन कर सकेगा अब इस बदलाव के कारण कोटेदार बनने की प्रक्रिया में भी गुणवत्तापूर्ण बदलाव आ सकेगा।

Conclusion

दोस्तों आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको कोटेदार के खिलाफ कैसे शिकायत करें से संबंधित जानकारी प्रदान की है हम उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध होगी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्यवसाय से जुड़े रहे और प्रत्येक दिन लाभान्वित योजनाओं और जानकारियों से लाभान्वित होते रहिए हमारा आर्टिकल्स अंत तक पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें से संबंधित प्रश्न

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

यदि आपको अपने निजी क्षेत्र के कोटेदार से जुड़ी या फिर राशन वितरण से जुड़ी शिकायत को दर्ज कराना है तो इसके लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं|

क्या ऑफलाइन ऑनलाइन कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? 

जी आप ऑफलाइन माध्यम से भी कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसके लिए आप इसके टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते हैं संबंधित विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है यह टोल फ्री नंबर इस प्रकार है  1967 या 18001800150 toll free नंबर हैं।

क्या कोटेदार के खिलाफ पाई गई शिकायत की स्थिति को पता किया जा सकता है?

जी हां, यदि आप कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं तो आप इसकी शिकायत की स्थिति भी चेक कर सकते हैं इसके लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं और वहां जाकर शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं।

शिकायत करने के पश्चात कोटेदार को निलंबित किया जा सकता है? 

जी हां, यदि किसी नागरिक ने कोटेदार के खिलाफ शिकायत की है तो संबंधित विभाग की जांच में सही शिकायत पाए जाने पर कोटेदार को निलंबित या फिर हटाया जा सकता है।

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