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विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं : आज के इस लेख में हम आपको बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में विकलांग प्रमाण पत्र 2023 कैसे बनवाया जाता हैं तथा विकलांग जन, यूपी विकलांग सर्टिफिकेट का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारे आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़ें.
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Uttar Pradesh Disability Certificate Online Application 2023
उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि विकलांग पेंशन योजना है इस योजना के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं की उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश का विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस योजना का लाभ उठाएं.
Highlights Of UP Disability Certificate Online Apply 2023
आर्टिकल | यूपी दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई |
लाभार्थी | विकलांग एवं दिव्यांग लोग |
वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
हेल्पलाइन | 0522-2304706 |
उत्तर प्रदेश में विकलांग सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र कैसे बनवाए?
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपने निजी मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से किस प्रकार उत्तर प्रदेश में विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तथा इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और UP Disability Certificate बनवाने के लिए आपको किन-किन कागजातों या डॉक्यूमेंट की जरूरत पढ़ सकती है तथा आपको उतर प्रदेश हैंडीकैप सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए इतनी फीस देनी होगी और दिव्यांग सर्टिफिकेट कितने समय में बनकर तैयार होता है यह हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं आपसे विनती है कि हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
UP Disability Certificate बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- स्कैन की हुई फोटो (साइज 50 केवी से कम होना चाहिए)
- मेडिकल रिपोर्ट (200 केबी से कम होना चाहिए)
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (200 केबी से कम होना चाहिए)
- आधार कार्ड (200 केबी से कम होना चाहिए)
- स्कैन किए हुए हस्ताक्षर
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं – Disability Certificate Online Apply UP
- सर्वप्रथम आपको UP Disability Certificate बनवाने के लिए आवेदन करने से पहले अपनी संपूर्ण जानकारी उचित शब्दों में तथा सहीढंग से एक सादे कागज पर लिखनी होगी
- तत्पश्चात आपको उत्तर प्रदेश सरकार के e-sathi पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा
- पंजीकरण कराने के उपरांत आपको User Name/ उपयोगकर्ता और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा
- फिर आवेदक को अपना यूजरनेम और पासवर्ड लॉगइन आईडी में प्रस्तुत करना होगा तथा कैप्चा को भरकर सबमिट करना हुआ
- तत्पश्चात एक नया पेज खुल कर आएगा, जिसमें आवेदक को आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के नीचे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा
- जिसमें आपके सामने विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पेज खुल कर आएगा
- आवेदन पत्र या फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भरना है
- फिर अंत में आवेदक को अपने सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
- सबमिट करने के बाद आपके आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी एक बार पुनः आ जाएगी. जिसे आपको सही से चेक कर लेना है और सबसे निचे सेवा शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करना है.
- शुल्क का भुगतान आपको गूगल पे ,फोन पे या डेबिट कार्ड आदि के द्वारा करना होगा
- शुल्क का भुगतान करने के बाद आपका आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा
- तत्पश्चात सरकारी विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी उसके बाद जांच में आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा फिर आप उसको सीएससी या e-sathi वेबसाइट पर लॉग इन कर कर उसको प्राप्त कर सकते हैं
उतर प्रदेश हैंडीकैप सर्टिफिकेट जारी करने में लगने वाला समय
सभी आवेदन कर्ताओं को यह उम्मीद रहती है कि उनका प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए किंतु कभी-कभी तकनीकी कारणों से या विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 1 महीने से डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है लेकिन प्रदेश सरकार के नियमानुसार UP Disability Certificate जारी होने का समय 15 दिन से 25 दिन का है
UP Disability Certificate Validity – विकलांग प्रमाण पत्र की समयावधि
वैसे तो हर प्रमाण पत्र की एक समय अवधि होती है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग सर्टिफिकेट की समय अवधि आजीवन है विकलांग व्यक्ति इस प्रमाण पत्र का उपयोग आजीवन कर सकता है लेकिन कभी-कभी तकनीकी कारणों से कुछ अपडेट आ जाते हैं जिस कारण अपना प्रमाण पत्र अपडेट भी करना पड़ सकता है
और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी प्रतिक्रिया संपन्न हो जाएगी और आपको एक आप का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा.
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